मेडिक्लेम और एक्सीडेंट क्लेम में फंसा कोर्ट, फिर SC ने फैसले ने सुलझाई गुत्थी

Bombay High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा कि दुर्घटना पीड़ित को मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत मिली राशि को एक्सीडेंट कंपनसेशन से नहीं काटा जा सकता.

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