रूह अफजा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मामले की सुनवाई करते हुए सप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक फ्रूट ड्रिंक है, इसके चलते इसपर केवल 4 प्रतिशत ही वैट टैक्स लगेगा. बता दें कि इससे पहले यूपी वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट 2009 के तहत 12.5 प्रतिशत टैक्स लग रहा था. हमदर्द कंपनी ने इसी नियम को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन हाईकोर्ट ने रूह अफजा को फ्रूट ड्रिंक मानने से इनकार कर दिया था.
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