जज साहब मेरी नहीं सुनी..., रेप पीड़िता की HC से गुहार, बलात्कारी को मिला आदेश

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने नीचली आदालत के जून 2022 के जमानत आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि व्यक्ति दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर करे. इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि आरोपी के आवेदन पर निचली अदालत द्वारा आदेश पारित होने तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/wIEUFl6

Post a Comment

0 Comments