यूट्यूब पर अपना चैनल चलाने वाले व्यक्ति की ओर से चैनलों को स्थायी तौर पर खत्म करने और सामग्री को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (DELHI HIGH COURT) ने मंगलवार को केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी किया है.
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