धनशोधन मामले में दो अधिकारियों को अग्रिम जमानत

बिलासपुर, 14 अगस्त (भाषा) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अधिवक्ता आयुष भाटिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आयुष भाटिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भाटिया ने बताया कि बाद में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में पूरक चालान पेश किया गया था जिसमें दोनों अधिकारियों का नाम भी शामिल किया गया था। वहीं जनवरी वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दोनों अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल की एकल पीठ ने 14 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।


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