याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि इस बात की शिकायत इलाके के डीएम से की जाए. जज पुनीत नागपाल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की इजाजत जरूरी है.
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