एक जनहित याचिका पर अंतिम फैसले देते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायामूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे ने राज्य में 2001 से लेकर आज की तारीख तक पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाएं देने वाले सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है.
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