सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बैंच ने शासन को निर्देश देते हुए कहा है संबंधित दस्तावेजों के साथ शपथपत्र में जवाब प्रस्तुत करें कि इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया है.
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