HC ने दोषी बेटे-बहू को घर से बेदखल करने का दिया आदेश

बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुर्ग जिला न्यायाधीश को आदेश देते हुए कहा है कि दोषी बेटे और बहू को 30 दिनों के अंदर घर से बेदखल किया जाए. साथ ही इसकी सूचना रजिस्ट्री को दी जाए.

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