बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुर्ग जिला न्यायाधीश को आदेश देते हुए कहा है कि दोषी बेटे और बहू को 30 दिनों के अंदर घर से बेदखल किया जाए. साथ ही इसकी सूचना रजिस्ट्री को दी जाए.from Latest News छत्तीसगढ़ News18 हिंदी https://ift.tt/2LsUzGh
बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुर्ग जिला न्यायाधीश को आदेश देते हुए कहा है कि दोषी बेटे और बहू को 30 दिनों के अंदर घर से बेदखल किया जाए. साथ ही इसकी सूचना रजिस्ट्री को दी जाए.Hello, India Hindi news channel app Top and latest news and videos from the Hindi top breaking news studio in india .
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